पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में शराब बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। अब चंडीगढ़ में शराब की बिक्री केवल ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यहां पर अब पेट्रोल पंप और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी शराब आसानी से उपलब्ध रहेगी। दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन ने नई आबकारी नीति लागू करते हुए शराब बिक्री में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और सहजता उपलब्ध करवाना है।
चयनित पेट्रोल पंपों और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को शराब बेचने की अनुमति
नई आबकारी नीति की जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने बताया कि अब लोगों को केवल निर्धारित शराब ठेकों पर निर्भर नहीं रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चयनित पेट्रोल पंपों और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे तय मानकों पर खरे उतरें।
कौन बेच सकेगा शराब
प्रशासन के द्वारा जारी नई नीति के तहत शराब बेचने के इच्छुक संस्थानों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मात्र वही डिपार्टमेंटल स्टोर या पेट्रोल पंप इसके लिए पात्र होंगे जिनका सालाना GST टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा है। इन दुकानों के लिए लाइसेंस धारा 10B के तहत जारी किए जाएंगे।
इस नई नीति को लेकर अधिकारियों का कहना है कि यह कदम चंडीगढ़ की शराब बिक्री प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हर वर्ग के लोग बिना असुविधा के अपनी जरूरत पूरी कर सकें। इस सुविधा से महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए लागू की जा रही है। जो पारंपरिक ठेकों पर जाने में झिझक महसूस करते हैं।
रात 12 बजे तक होगी शराब की बिक्री
नई नीति के अंतर्गत शराब दुकानों के संचालन का वक्त भी बढ़ा दिया गया है। अब रात 12 बजे तक शराब की बिक्री हो सकेगी। पड़ोसी राज्यों में लागू समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया गया है।
हाइलाइट्स
- चंडीगढ़ में नई आबकारी नीति लागू, शराब बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव
- अब पेट्रोल पंप और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी मिलेगी शराब
- चयनित दुकानों को ही लाइसेंस, 3 करोड़+ GST टर्नओवर जरूरी
- महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखकर फैसला
- अब रात 12 बजे तक होगी शराब की बिक्री






