हरियाणा में तय हुए काम के घंटे, दिन और हफ्ते की समय सीमा लागू

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हरियाणा श्रम विभाग ने कर्मचारियों के काम और सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। श्रम विभाग के द्वारा जारी नई अधिसूचना के आधार पर, किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा।

 महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान 

श्रम आयोग के द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से काम लेने के लिए संस्थानों को अलग से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर दी जाएगी।

हर 6 घंटे के बाद आधे घंटे का आराम अनिवार्य

आराम के समय के साथ किसी कर्मचारी की कार्य अवधि 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। हर 6 घंटे काम के बाद कम से कम आधे घंटे का आराम देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी से ओवरटाइम कराया जाता है तो उसे सामान्य वेतन के मुकाबले दोगुना भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त सभी श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

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हाईलाइट्स

  • हरियाणा में कर्मचारियों के लिए नए श्रम नियम लागू
  • हरियाणा श्रम विभाग की नई अधिसूचना जारी
  • अब कर्मचारियों से प्रतिदिन 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं
  • सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम की सीमा तय
  • महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान लागू
  • रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक काम के लिए अलग अनुमति जरूरी
  • हर 6 घंटे के काम के बाद आधे घंटे का आराम अनिवार्य
  • कुल कार्य अवधि (आराम सहित) 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं
  • ओवरटाइम पर दोगुना वेतन देना होगा
  • सभी संस्थानों को श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य
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Author: vandana

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