Haryana School Admission Rules 2026 : हरियाणा सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 संशोधन में बदलाव किए गए हैं जिनके अंतर्गत अब केवल उन्हीं बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलेगा जिनकी 6 साल की उम्र पूरी हो चुकी है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन नियम-2026 हुआ अधिसूचित
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दाहिया ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन नियम-2026 पारित कर दिया है। पुराने नियमों में पहले 5 साल की उम्र में बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिल जाता था जिसको अब एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन बच्चों को राहत दे दी गई है जो इस साल 30 सितंबर तक 6 साल की उम्र पूरी कर लेंगे।
6 साल की उम्र पूरी करते ही उसी दिन पहली कक्षा में हो जाएगा एडमिशन
हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2011 के नियम 10 के अंतर्गत दाखिला की 6 महीने की विस्तारित अवधि के तक कोई भी बच्चा जैसे ही 6 साल की आयु पूरी करेगा। उसी दिन वो पहली कक्षा में दाखिले का पात्र होगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 10 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
हाईलाइट्स:
- हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह लागू
- स्कूल एडमिशन के नियमों में किया गया बड़ा बदलाव
- अब 6 साल की उम्र पूरी होने पर ही मिलेगा दाखिला
- हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन नियम-2026 अधिसूचित
- प्रधान सचिव विजय दाहिया ने जारी किए नए नियम
- पहले 5 साल में मिल जाता था पहली कक्षा में एडमिशन
- अब दाखिले की उम्र 1 साल बढ़ाई गई
- 30 सितंबर तक 6 साल पूरे करने वाले बच्चों को राहत
- 6 साल पूरे होते ही उसी दिन मिलेगा पहली कक्षा में प्रवेश
- 6 महीने की विस्तारित अवधि का भी प्रावधान
- शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
- RTE नियम-10 का पालन सुनिश्चित करने के आदेश
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