चंडीगढ़। स्कूलों के आसपास तंबाकू गुटका व नशीले पदार्थ की बिक्री की बहुत सी शिकायतें मिलती रहती हैं। अब शिक्षा विभाग ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी जिला व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू गुटकावे नशीले पदार्थ की बिक्री पर पूर्णतय रोक रहेगी। आदेश में कहा गया है कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दें कि वह स्कूल के 100 गज के दायरे में चल रही दुकानों का निरीक्षण करें और अगर कोई बिक्री होती है तो संबंधित ग्राम पंचायत व नजदीकी पुलिस अवधिकारी या कर्मचारी को अवगत कराया जाए और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
Order
स्कूलों के 100 गज के दायरे में नशे से संबंधित सामान बेचना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। गौरतलब है कि फतेहाबाद जिले के नरेश कुमार ने पत्र लिखकर इस तरह की गतिविधियों होने की शिकायत दी थी। जिस पर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए यह दिशा निर्देश जारी किए हैं।