Stay on new building rules in Haryana for now: हरियाणा सरकार ने संशोधित हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए आर्किटेक्ट्स के पैनल बनने और अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की दरें तय होने के बाद ही नए नियम लागू किए जाएंगे।
सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने 26 जून को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
ऑनलाइन पोर्टल बनने के बाद जारी होंगे सर्टिफिकेट
सरकार ने कहा है कि कम जोखिम (Low-Risk) वाली इमारतों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन के आधार पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। हाई-रिस्क इमारतों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू होगी। यह प्रक्रिया तभी शुरू होगी, जब ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह तैयार हो जाएगा और आर्किटेक्ट्स को पैनल में शामिल कर लिया जाएगा।
अतिरिक्त FAR खरीदने का नियम भी फिलहाल स्थगित
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि औद्योगिक और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए निर्धारित सीमा से अधिक फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) खरीदने की सुविधा तब तक लागू नहीं होगी, जब तक सरकार इसके लिए शुल्क निर्धारित नहीं कर देती।
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पुराने नियम ही रहेंगे प्रभावी
सरकार ने कहा है कि जब तक राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) के प्रावधानों में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक हरियाणा बिल्डिंग कोड में शामिल मौजूदा प्रावधान ही लागू रहेंगे।
बिना मंजूरी अतिरिक्त FAR इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई
स्पष्टीकरण में चेतावनी दी गई है कि संक्रमण काल के दौरान यदि कोई व्यक्ति भवन योजना की मंजूरी लिए बिना अतिरिक्त FAR का उपयोग कर निर्माण करता है, तो उसे ‘नॉन-कंपाउंडेबल’ माना जाएगा और ऐसे निर्माण को नियमित नहीं किया जाएगा।






