हरियाणा में चीनी की जमाखोरी को रोकने के लिए 30 दिनों से अधिक के स्टॉक पर लगा प्रतिबंध

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Ban on sugar stocks exceeding 30 days in Haryana: हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को चीनी व्यापारियों को निर्देश दिया कि उनका स्टॉक किसी भी समय या स्थान पर 4,000 क्विंटल (400 टन) से अधिक नहीं होना चाहिए और उन्हें प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक स्टॉक रखने से प्रतिबंधित कर दिया। 

कोई भी व्यापारी 4,000 क्विंटल (400 टन) से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता 

ये निर्देश केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 के तहत जारी आदेश के बाद जारी किए गए थे। इस आदेश में जमाखोरी को रोकने और बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की गई है।हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि आदेश के अनुसार, कोई भी चीनी व्यापारी प्राप्ति तिथि से 30 दिनों से अधिक समय तक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। प्रवक्ता ने आगे कहा, “कोई भी व्यापारी किसी भी समय या स्थान पर 4,000 क्विंटल (400 टन) से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है।”

नियमित रूप से भंडार की स्थिति को अपडेट करना होगा

सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी चीनी व्यापारियों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना और अपने चीनी भंडार की स्थिति तुरंत घोषित करना अनिवार्य है। इसके बाद, उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से भंडार की स्थिति को अपडेट करना होगा।

1 अगस्त, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक जारी रहेगा आदेश

यह आदेश 1 अगस्त, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगा। पोर्टल पर पंजीकरण न कराने या गलत, अधूरी या विलंबित जानकारी देने को गंभीरता से लिया जाएगा। प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि दोषी संस्थाओं के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और आम जनता को सलाह दी कि वे घबराकर चीनी की खरीदारी या अनावश्यक भंडारण न करें। 

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राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उपभोक्ताओं से चीनी की जमाखोरी, अत्यधिक भंडारण या अनुचित मूल्य निर्धारण के किसी भी मामले की सूचना संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय को देने का अनुरोध किया है।प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का विभाग राज्य भर में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता और व्यवस्थित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है।

 

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