पंजाब में नियमों का उल्लंघन करने वाली स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई: 31 बसें जब्त, 3,621 चालान जारी

SHARE:

Action against school buses violating rules in Punjab: पंजाब सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों के निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2025 से सितंबर 2026 के बीच राज्य भर में कुल 13,995 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया। इनमें से नियमों का उल्लंघन करने वाली 3,621 बसों का चालान किया गया, जबकि 31 बसों को जब्त किया गया।

बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ‘सुरक्षित स्कूल वाहन’ नीति को सख्ती से लागू कर रही है। वर्ष 2025 में जिला स्तरीय समितियों ने 8,325 स्कूल बसों का निरीक्षण किया; इनमें से 2,026 बसों के लिए चालान जारी किए गए और 24 बसें जब्त की गईं। जनवरी से सितंबर 2026 तक एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसके दौरान 5,670 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया। इस अवधि में नियमों का उल्लंघन करने के लिए 1,595 बसों के चालान जारी किए गए और 7 बसों को जब्त किया गया।

उपायुक्तों (डीसी) और विद्यालय प्रबंधन के लिए निर्देश

डॉ. बलजीत कौर ने सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तरीय विद्यालय वाहन निरीक्षण समितियां और संबंधित विभाग ‘सुरक्षित विद्यालय वाहन’ नीति के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई किसी भी कमी को तत्काल दूर किया जाना चाहिए।

पंजाब के आप विधायक हरमीत पठानमाजरा, चेतन जौरामाजरा, कुंवर विजय प्रताप बीजेपी में हो गए शामिल

अभिभावकों से समर्थन की अपील

मंत्री जी ने विद्यालय प्रबंधन और परिवहन संचालकों से अपील की कि वे केवल उन्हीं वाहनों का उपयोग करें जो निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों। उन्होंने अभिभावकों से यह भी अनुरोध किया कि यदि उन्हें स्कूल बसों से संबंधित नियमों में कोई लापरवाही या उल्लंघन दिखाई दे तो वे तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को सुरक्षित रूप से विद्यालय पहुँचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

Join us on:

Leave a Comment