हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में 75% की छूट

SHARE:

Haryana Offers 75% Property Tax Interest Waiver: हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 75% की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया टैक्स जमा करना होगा।

इन वर्षों के बकाया टैक्स पर मिलेगी राहत

सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह योजना वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लागू होगी। हालांकि, ब्याज में छूट पाने के लिए केवल टैक्स जमा करना ही पर्याप्त नहीं होगा।

सेल्फ-सर्टिफिकेशन कराना भी जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को राज्य के NDC (No Dues Certificate) पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सेल्फ-सर्टिफिकेशन भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा। यदि 31 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो 75% ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलेगा।

ये भी पढ़ें- EV चलाने वालों के लिए खुशखबरी! हरियाणा में फ्री चार्जिंग स्टेशन होंगे तैयार

लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना बकाया टैक्स जमा करें और सेल्फ-सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि सरकार की इस विशेष छूट का लाभ मिल सके।

क्यों लाई गई यह योजना?

सरकार का उद्देश्य लोगों को स्वेच्छा से बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना, वर्षों से लंबित टैक्स विवादों का समाधान करना और नगर निकायों के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाना है। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से विशेष रूप से गुरुग्राम समेत राज्य के विभिन्न शहरी निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली बढ़ेगी और पुराने बकाया मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

Join us on:

Leave a Comment