पंजाब राज्य आउटसोर्स्ड कार्मिक विधेयक, 2026 सर्वसम्मति से हुआ पारित

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Punjab State Outsourced Personnel Bill, 2026: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा सदन में पेश किया गया पंजाब राज्य आउटसोर्स्ड कार्मिक विधेयक, 2026 सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इस विधेयक से लगभग 26,000 से 28,000 कर्मचारियों को लाभ होगा।

मध्यस्थता और कमीशन होगा समाप्त

सरकार द्वारा पारित इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों और संस्थानों में कार्यरत योग्य अकुशल कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों या ठेकेदारों के माध्यम से सीधे सरकारी अनुबंधों पर लाना है, ताकि मध्यस्थता और कमीशन को समाप्त करके सीधे सरकारी अनुबंध किए जा सकें।

3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी सीधे अनुबंध के होंगे पात्र

इस विधेयक के तहत, सामान्य श्रेणी (ग्रुप-सी और ग्रुप-डी) के आउटसोर्स कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और डेंजर श्रेणी के कर्मचारी जैसे कि विद्युत विभाग के उच्च वोल्टेज कर्मी, सीवर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, अग्निशामक, अग्निशमन चालक और अग्निशमन केंद्र के कर्मचारी जिन्होंने 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है वो सीधे अनुबंध के पात्र होंगे।

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