पंजाब में 7 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रही है मासिक वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा

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Monthly financial assistance and social security for over 7 lakh women in Punjab: पंजाब सरकार जरूरतमंद और वंचित महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में विधवा एवं बेसहारा महिला वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से राज्य की 7 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

जरूरतमंद महिला को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से वंचित न किया जाए

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी जरूरतमंद महिला को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से वंचित न किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा सरकार के जन-केंद्रित और समावेशी कल्याणकारी एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जुलाई तक जारी की गई 518.81 करोड़ रुपये की राशि

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक विधवा एवं बेसहारा महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 518.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य भर में 7 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। मंत्री जी के अनुसार, यह वित्तीय सहायता महिलाओं को उनकी दैनिक आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में मदद कर रही है।

वर्ष 2026-27 के लिए 1,200.97 करोड़ रुपये का बजट।

पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस योजना के प्रभावी संचालन के लिए 1,200.97 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र विधवा और जरूरतमंद महिला को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाना है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र विधवा और जरूरतमंद महिला को प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि महिलाओं की दैनिक जरूरतों को पूरा करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। 

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? 

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:

  • 58 वर्ष से कम आयु की विधवाएं और निर्धन महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पात्र लाभार्थी को प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि उन महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा भी है जो परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य के चले जाने के बाद वित्तीय कठिनाइयों का सामना करती हैं। उन्होंने कहा कि सतत और समावेशी विकास के लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सरकार पात्र और जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयास कर रही है। मंत्री जी ने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा लगातार बढ़ा रही है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आर्थिक रूप से मजबूत भविष्य प्रदान करना है।

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