इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी नीति लागू

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Haryana New EV subsidy policy rolls out : इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार की नई टैक्स छूट नीति मंगलवार से लागू हो गई है। राज्य सरकार 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) पर 100% मोटर वाहन (सड़क) टैक्स छूट प्रदान करती है।

30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर राज्य सरकार दे रही है 50% टैक्स की छूट 

30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर राज्य सरकार 50% टैक्स छूट प्रदान करती है। ये लाभ राज्य में पंजीकृत दोपहिया, तीनपहिया और चारपहिया वाहनों पर लागू होते हैं। सीएनजी वाहनों के लिए मौजूदा 20% मोटर वाहन टैक्स छूट अपरिवर्तित रहेगी। 

नई टैक्स छूट नीति 21 अगस्त 2026 से प्रभावी

नई टैक्स छूट नीति शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026 से प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही, राज्य भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की नई प्रणाली भी शुरू हो गई है। इस नई प्रणाली के तहत, गुरुग्राम जिले के गुरुग्राम और बादशाहपुर उपमंडलों में पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया। 

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