Punjab DA Case: पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े लंबे समय से लंबित मामले पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, आज भी इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। अब इस केस की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अगली तारीख 15 जुलाई तय की है। फिलहाल अदालत की ओर से कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
क्या है पूरा मामला?
इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ (Single Bench) पहले ही पंजाब सरकार को निर्देश दे चुकी है कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (DA) दिया जाए। हालांकि, पंजाब सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी है। इसी अपील पर फिलहाल सुनवाई चल रही है और इसका फैसला लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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58% DA देने का दिया था आदेश
हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल 2026 को अपने फैसले में कहा था कि पंजाब के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को IAS, IPS और न्यायिक अधिकारियों की तरह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। वर्तमान में पंजाब सरकार अपने सामान्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42 प्रतिशत DA दे रही है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में करीब 16 प्रतिशत कम है।
फैसले पर टिकी हैं लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें
यदि हाईकोर्ट का पहले वाला आदेश बरकरार रहता है, तो पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के बराबर DA देना पड़ सकता है। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अंतिम स्थिति अब 15 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।





