हरियाणा ने प्रदूषण फैलाने वाले 16 उद्योगों को MSME नीतिगत प्रोत्साहन देने से क्यों इनकार किया

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Haryana denied MSME policy incentives to 16 polluting industries: हरियाणा की नव-अधिसूचित प्रगतिशील लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2026, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देने का वादा करती है, लेकिन साथ ही यह पर्यावरण संबंधी स्पष्ट सीमाएं भी निर्धारित करती है। प्रदूषण फैलाने वाले या पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उद्योगों की सोलह श्रेणियों को “प्रतिबंधात्मक सूची” में रखा गया है, जिससे ये उद्योग प्रोत्साहन के लिए अपात्र हो गए हैं। सरकार लाभ जारी करने से पहले स्वतंत्र निरीक्षण की भी योजना बना रही है, जो स्व-प्रमाणन पर आधारित प्रणाली से आगे बढ़कर एक नया कदम होगा। 

हरियाणा की नई एमएसई नीति में क्या-क्या प्रावधान हैं?

8 अगस्त को अधिसूचित हरियाणा प्रगतिशील लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2026 का उद्देश्य अगले 5 सालों में 55,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और पांच लाख रोजगार सृजित करना है। राज्य के दो सबसे बड़े औद्योगिक और निर्यात केंद्र गुरुग्राम और फरीदाबाद को इससे प्रमुख रूप से लाभान्वित होने की उम्मीद है। यह नीति पूंजी सब्सिडी, राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति और स्टांप शुल्क की वापसी सहित कई प्रोत्साहन प्रदान करती है। लाभ की राशि इकाई के स्थान के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है, प्रमुख और लक्षित क्षेत्रों में अधिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। 

किन उद्योगों को बाहर रखा गया है और क्यों?

नीति के अनुच्छेद 6.1 और परिशिष्ट I में 16 ऐसी श्रेणियां बताई गई हैं जिन पर प्रोत्साहन राशि लागू नहीं होती। इनमें पत्थर तोड़ने वाले कारखाने और धुलाई कारखाने; चूना और ईंट भट्टे (अपघटक इकाइयों को छोड़कर); फ्लाई ऐश और सीमेंट ब्लॉक इकाइयां; तांबा और जस्ता गलाने वाले कारखाने; चमड़ा कारखाने; सल्फ्यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयां; प्रयुक्त तेल शोधन इकाइयां; और शून्य तरल निर्वहन प्रणाली के बिना रंगाई और रंग-मध्यवर्ती इकाइयां शामिल हैं। पटाखे बनाने वाली इकाइयां और मुर्गी पालन इकाइयां (हैचरी को छोड़कर) भी इससे बाहर हैं। आवासीय क्षेत्रों में व्यापारिक अपशिष्ट या वायु उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली इकाइयां, और भूजल की कमी वाले “डार्क ज़ोन” में स्थित उद्योग भी प्रतिबंधों का सामना करते हैं। ये बहिष्करण वायु और जल प्रदूषण से लेकर भूजल संकट और आवासीय क्षेत्रों में असंगत औद्योगिक गतिविधियों तक की चिंताओं को दर्शाते हैं।

पर्यावरण अनुपालन एक प्रमुख मुद्दा क्यों है?

ये प्रतिबंध हरियाणा के औद्योगिक प्रदूषण के रिकॉर्ड की लगातार जांच के बीच आए हैं। अरावली पर्वतमाला में पत्थर तोड़ने और खनन का काम न्यायिक और नियामक जांच के दायरे में रहा है, जबकि रंगाई, चमड़ा उद्योग और रासायनिक इकाइयों के खिलाफ प्रदूषण उत्सर्जन नियमों के उल्लंघन को लेकर बार-बार शिकायतें दर्ज की गई हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 30 जून, 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, एनसीआर हरियाणा के 968 उद्योगों में से 956 उद्योगों में बुनियादी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं थे, जो अनुपालन संबंधी चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाता है।

प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने से पहले सरकार अनुपालन को कैसे सत्यापित करेगी?

उद्योग विभाग प्रोत्साहन राशि जारी करने से पहले स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निरीक्षणों के माध्यम से भौतिक सत्यापन शुरू करने की योजना बना रहा है। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित अग्रवाल के अनुसार, सरकार केवल कागजी कार्रवाई या स्व-घोषणाओं पर निर्भर नहीं रहेगी। अग्रवाल ने कहा, “हम भौतिक सत्यापन करते हैं। इस बार हम प्रोत्साहन राशि जारी करने से पहले एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने की योजना बना रहे हैं।”

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यह कदम औद्योगिक प्रोत्साहनों के लिए परंपरागत रूप से अपनाई जाने वाली स्व-प्रमाणीकरण-आधारित पद्धति से एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे सकता है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नई नीति के तहत प्रोत्साहन के पहले दावों की जांच शुरू होने के बाद निरीक्षण कितनी सख्ती से किए जाते हैं।

 

 

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