सोनीपत में युवक की हत्या के आरोप में 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

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Sonipat murder case: अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने बुधवार को खरखोदा पुलिस द्वारा 2017 में दर्ज किए गए एक हत्या मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दोषियों में से एक अपराध के समय था नाबालिग

दोषियों में से एक अपराध के समय नाबालिग था। इस मामले की सूचना 7 दिसंबर, 2017 को खरखोदा पुलिस को दी गई थी। बरोना गांव के 24 वर्षीय दिनेश को 6 दिसंबर की रात को स्कॉर्पियो गाड़ी में आए छह लोगों ने अगवा कर लिया। जब दिनेश की मां कमला ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उन पर गोली चला दी।

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दिनेश की गोली मारकर हत्या कर दी

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कमला ने बताया कि दिनेश घर पर सो रहा था तभी छह लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में आए और उसे अगवा कर लिया। जब उसने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उस पर गोली चला दी। अपहरणकर्ता दिनेश को गांव के बस स्टॉप पर ले गए और वहां से भागने से पहले उसे गोली मारकर हत्या कर दी। खरखोदा पुलिस ने मामला दर्ज कर मदन, पंकज, ललित, विकास और विकास के अलावा नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है।

 

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