पंजाब सरकार ने विधवाओं और बेघर महिलाओं के लिए 729 करोड़ रुपये जारी किए: डॉ. बलजीत कौर

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Budget of Rs 1,300 crore allocated for pensions for widows and destitute women in Punjab: पंजाब सरकार ने विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए अब तक लगभग 729 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस योजना के तहत राज्य की लगभग 7 लाख पात्र महिलाओं को लाभ मिल रहा है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि विधवा और बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने में सहायता करना भी है।

विधवाओं और बेसहारा महिलाओं की पेंशन के लिए 1300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित 

डॉ. बलजीत कौर के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में विधवाओं और जरूरतमंद महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पात्र महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता का लाभ कौन उठा सकता है?

मंत्री द्वारा उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार, निम्नलिखित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं:

  • 58 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाएं।
  • 58 वर्ष से कम आयु की बेघर महिलाएं।
  • 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं।

इसके अतिरिक्त, आवेदक पंजाब का निवासी होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग से वर्तमान नियमों और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि अवश्य कर लें।

योजना के लाभ पात्र महिलाओं तक विस्तारित करने के निर्देश

डॉ. बलजीत कौर ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने तथा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को योजना के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया।

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मंत्री महोदय ने पंचायतों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से अपने-अपने क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को इस वित्तीय सहायता योजना का लाभ पहुंचाने में सहयोग करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि सूचना के अभाव में कोई भी पात्र महिला सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए।

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