भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगा ब्रेक

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The Punjab Regulation of Fees of Unaided Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2026: पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला लिया है। राज्यपाल ने ‘द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब राज्य के निजी गैर-सहायता प्राप्त (Unaided) स्कूल अपनी मर्जी से फीस में 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले का स्वागत करते हुए राज्यपाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पंजाब के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के हित में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिससे आम परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार यह संशोधन अध्यादेश लेकर आई।

अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी

नई व्यवस्था लागू होने के बाद कोई भी निजी स्कूल तय सीमा से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। यदि फीस में वृद्धि करनी होगी, तो वह 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर ही करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा के नाम पर होने वाली मनमानी पर रोक लगेगी और लाखों अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

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‘शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देंगे’

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और शिक्षा के नाम पर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाना है, ताकि किसी भी परिवार को मनमानी फीस वृद्धि का सामना न करना पड़े।

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