हरियाणा में सभी ग्रुप डी के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को सैनी सरकार गेहूं खरीदने के लिए 27 हजार रूपये एडवांस में देगी। इसके लिए कोई ब्याज नहीं लगेगा। यह सुविधा मात्र अपने परिवार की खपत के लिए गेहूं खरीदने के लिए कर्मचारियों को ही मिलेगी।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इच्छुक कर्मचारी 7 मई तक निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर अकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में जमा करा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आवेदन शाम 4 से 5 बजे के बीच ही स्वीकार किए जायेंगे। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
अग्रिम की पूरी राशि किस्तों में होगी वसूल
आवेदन फार्म मुख्य सचिवालय की वेबसाइट www.csharyana.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अग्रिम की पूरी राशि किस्तों में वसूल ली जाएगी। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी की सिफारिश पर ही यह अग्रिम दिया जाएगा।
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पति-पत्नी में केवल एक को ही मिलेगा लाभ
यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो दोनों में से किसी एक को ही लाभ मिलेगा। डेपुटेशन पर गए कर्मचारियों, वर्क-चार्ज्ड, कंटिंजेंट, दैनिक मजदूरों और अनुबंध कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। अग्रिम लेने के एक महीने के भीतर कर्मचारी को प्रमाणपत्र देना होगा कि राशि गेहूं खरीदने में ही खर्च की गई है।
हाइलाइट्स:
• ग्रुप D कर्मचारियों को 27,000 हजार रूपये गेहूं खरीद के लिए एडवांस
• इस एडवांस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा
• आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई तय
• रोज शाम 4 से 5 बजे तक ही आवेदन स्वीकार
• राशि किस्तों में वापस ली जाएगी
• अस्थायी कर्मचारियों को सिफारिश पर मिलेगा लाभ
• पति-पत्नी में केवल एक को ही मिलेगा फायदा
• ठेका, दैनिक मजदूर व वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी बाहर
• एक महीने में खर्च का प्रमाण देना अनिवार्य






