हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब हल्का होगा स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और किताबों के लिए तय दुकान की बाध्यता खत्म

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हरियाणा शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाते हुए किताबों, स्कूल यूनिफॉर्म और अन्य समाग्री की जबरदस्ती खरीद पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि कई प्राइवेट स्कूल आरटीई एक्ट 2009 और हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों का उल्लंघन कर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्कूल बैग का अधिकतम वजन 1 से 1.5 किलोग्राम तय 

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूल बैग के बढ़ते वजन और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पहली और दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इन क्लासों में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल का अधिकतम वजन 1 से 1.5 किलोग्राम तय किया गया है।

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शिक्षा विभाग का कहना है कि कम उम्र में भारी बैग बच्चों के शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे रीढ़ और कंधों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही अन्य क्लासों के बच्चों के बैग का भी वजन तय किया गया है। क्लास 3 से 5 तक के बच्चों के बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम, क्लास 6 से 7 तक के बच्चों के बैग का वजन 4 किलोग्राम, क्लास 8 से 9 तक के बच्चों के बैग का वजन 4.5 किलोग्राम और क्लास 10 के बच्चों के स्कूल बैग का वजन 5 किलोग्राम तय किया गया है। तमाम स्कूलों को शिक्षा निदेशालय के इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं।

महंगी किताबें जबरदस्ती थोपने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख

शिक्षा विभाग के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कई प्राइवेट स्कूल जबरदस्ती अभिभावकों को निजी प्रशासकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। NCERT और CBSE के द्वारा अनुमोदित किताबों का ही उपयोग होना चाहिए। साथ ही गैर-जरूरी संदर्भ किताबों की सिफारिश, बार-बार यूनिफॉर्म बदलना और तय दुकानों से खरीद के लिए दबाव बनाना भी नियमों के खिलाफ है। निदेशालय ने यह भी पाया कि कुछ स्कूल बच्चों को स्कूल परिसर में उपलब्ध पेयजल के बावजूद पानी की बोतल लाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जिससे स्कूल बैग का वजन बढ़ता है और बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

अभिभावकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 जारी किया गया है। इस नंबर पर  सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

हाइलाइट्स

  • हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्ती
  • किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामान की जबरदस्ती खरीद पर पूरी तरह रोक
  • 2026-27 सत्र से स्कूल बैग का वजन तय, छोटे बच्चों को बड़ी राहत
  • कक्षा 1-2 के लिए बैग 1 से 1.5 किलो, अन्य कक्षाओं के लिए भी तय सीमा
  • भारी बस्ते से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को देखते हुए फैसला
  • महंगी किताबें थोपने और तय दुकानों से खरीद के दबाव पर सख्त रुख
  • NCERT/CBSE की मान्यता प्राप्त किताबों को ही लागू करने के निर्देश
  • बार-बार यूनिफॉर्म बदलने और अनावश्यक खर्च पर लगेगा ब्रेक
  • पानी की बोतल लाने की बाध्यता पर भी सवाल, बैग का वजन कम करने पर जोर
  • अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 जारी, शिकायत का मिलेगा समाधान
vandana
Author: vandana

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