Parivar Pehchan Patra (PPP) New Rule: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब वे नवविवाहित पुरुष, जिनका नाम विवाह पंजीकरण के दौरान किसी कारणवश उनकी ससुराल की फैमिली आईडी में जोड़ दिया गया था, दोबारा अपने मूल परिवार की फैमिली आईडी से जुड़ सकेंगे। इस नए प्रावधान का उद्देश्य हजारों परिवारों को राहत देना और परिवार पहचान पत्र से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना है।
हजारों परिवारों को मिलेगा फायदा
PPP के राज्य समन्वयक डॉ. सतीश खोला ने बताया कि इस फैसले से बड़ी संख्या में परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कई मामलों में शादी के बाद पुरुषों का नाम गलती से या तकनीकी कारणों से ससुराल की फैमिली आईडी में दर्ज हो गया था, जिससे सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों से जुड़ी कई परेशानियां सामने आ रही थीं।
ऐसे करा सकेंगे सुधार
डॉ. खोला के अनुसार, जिन लोगों को अपनी फैमिली आईडी से जुड़ी कोई समस्या है, वे अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- शिकायत को PPP पोर्टल पर फील्ड कोऑर्डिनेटर या प्रोग्रामर के माध्यम से दर्ज किया जाएगा।
- मामले की जांच के बाद ADC की मंजूरी मिलने पर संबंधित व्यक्ति को दोबारा उसके मूल परिवार की फैमिली आईडी से जोड़ दिया जाएगा।
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पत्नी और बच्चों को भी जोड़ा जा सकेगा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी और बच्चे अलग फैमिली आईडी में पंजीकृत हैं, तो ADC की अनुमति मिलने के बाद उन्हें भी संबंधित व्यक्ति की फैमिली आईडी से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा, यदि पत्नी और बच्चे ससुराल की फैमिली आईडी में शामिल हैं, तो पूरे परिवार को एक साथ स्थानांतरित कर व्यक्ति की मूल फैमिली आईडी से लिंक किया जाएगा।
परिवार पहचान पत्र व्यवस्था होगी और मजबूत
राज्य सरकार का मानना है कि इस नए प्रावधान से PPP प्रणाली में आने वाली कई तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों का समाधान होगा। साथ ही, परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी और रिकॉर्ड अधिक सटीक एवं पारदर्शी बनेंगे।






