Traffic rules tightened in Punjab: पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रभावी पालन के लिए कई नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं। वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि अब गलत ई-चालान को चुनौती देने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ ही खतरनाक ड्राइविंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और वाहन रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
45 दिन के भीतर गलत ई-चालान को दे सकेंगे चुनौती
सरकार ने राज्य के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल (DRC) बनाए हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके नाम पर गलत ई-चालान जारी हुआ है, तो वह 45 दिनों के भीतर डैशकैम फुटेज, फोटो, वीडियो या गवाहों के बयान जैसे साक्ष्य जमा कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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वाहन रिकॉर्ड अपडेट नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
सरकार ने वाहन संबंधी रिकॉर्ड समय पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है।
- पता बदलने की जानकारी 30 दिनों के भीतर देनी होगी।
- पंजाब के भीतर वाहन स्वामित्व बदलने पर 14 दिनों में सूचना देना अनिवार्य होगा।
- पंजाब के बाहर स्वामित्व बदलने की स्थिति में 45 दिनों के भीतर जानकारी देनी होगी।
- नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये और दोबारा उल्लंघन करने पर 1,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
खतरनाक ड्राइविंग पर अब सख्त कार्रवाई
परिवहन मंत्री ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत खतरनाक ड्राइविंग को अब नॉन-कंपाउंडेबल अपराध घोषित किया गया है। यानी ऐसे मामलों का निपटारा मौके पर जुर्माना भरकर नहीं किया जा सकेगा।
इन मामलों में सख्त कार्रवाई होगी-
- रेड लाइट जंप करना
- स्टॉप साइन का उल्लंघन
- रॉन्ग साइड वाहन चलाना
- शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में ड्राइविंग
नाबालिगों की ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में माता-पिता, अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा।
ऐसे मामलों में-
- भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- वाहन का पंजीकरण (Registration) रद्द किया जा सकता है।
- नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित किया जा सकता है।
लोगों से नियमों का पालन करने की अपील
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि नए नियमों का उद्देश्य सड़क अनुशासन को मजबूत करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने राज्यवासियों से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।






