Haryana Approves 100% Tax Exemption On Electric Vehicles: हरियाणा सरकार ने स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में पंजीकृत नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत छूट देने को मंजूरी दी गई।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी
सरकार के इस फैसले के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए बैटरी चालित स्कूटर, ऑटो, ई-रिक्शा और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स पूरी तरह माफ रहेगा। वहीं, 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी। अब तक हरियाणा में बैटरी चालित और CNG वाहनों पर एकमुश्त मोटर व्हीकल टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट मिलती थी। नए फैसले के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह छूट बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि CNG वाहनों पर पहले की तरह 20 प्रतिशत की रियायत जारी रहेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहन आम लोगों के लिए अधिक किफायती बनेंगे, जिससे उनकी बिक्री बढ़ेगी। साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
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महिलाओं को भी मिला विशेष लाभ
कैबिनेट ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से भी अहम फैसला लिया है। 20 लाख रुपये तक की कीमत वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों को यदि महिलाओं के नाम पर पंजीकृत कराया जाता है, तो ऐसे वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सरकार का विश्वास है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।





