Haryana Cabinet approves para-medical posts rules: हरियाणा कैबिनेट ने मंगलवार को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल एवं विविध पद (राज्य ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत स्वास्थ्य विभाग में 22 नए सीनियर रेडियोलॉजी ऑफिसर के पदों को सेवा नियमों में शामिल किया गया है। साथ ही, मौजूदा रेडियोग्राफर पद का नाम बदलकर रेडियोलॉजी ऑफिसर कर दिया गया है।
सीनियर रेडियोलॉजी ऑफिसर के कुल 22 स्वीकृत पद होंगे, प्रत्येक जिले में एक-एक पद होगा
सरकार के अनुसार, यह बदलाव स्वास्थ्य सेवाओं में रेडियोलॉजी पेशेवरों की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये 22 पद 10 जून 2020 की सरकारी अधिसूचना के तहत बनाए गए थे और प्रत्येक जिले में एक-एक पद होगा। संशोधित नियमों के तहत सीनियर रेडियोलॉजी ऑफिसर के कुल 22 स्वीकृत पद होंगे। इन पदों पर मुख्य रूप से विभाग में कार्यरत ऐसे रेडियोलॉजी ऑफिसरों को पदोन्नति दी जाएगी, जिन्होंने निर्धारित योग्यता के साथ कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो।
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रेडियोग्राफर की जगह रेडियोलॉजी ऑफिसर नाम लागू करने को भी मंजूरी
इस पद का वेतनमान एफपीएल-6, सेल-1 (35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये) होगा। इसके अलावा, पात्रता शर्तें पूरी करने वाले राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के माध्यम से भी नियुक्ति की जा सकेगी। कैबिनेट ने सेवा नियमों, नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक प्रावधानों और सेवा शर्तों से जुड़े सभी दस्तावेजों में रेडियोग्राफर की जगह रेडियोलॉजी ऑफिसर नाम लागू करने को भी मंजूरी दी है। संशोधित नियमों में आरक्षण, प्रत्यक्ष भर्ती में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनुभव में छूट, पात्रता शर्तों और नागरिकता संबंधी प्रावधानों को भी मौजूदा सरकारी नीतियों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अपडेट किया गया है।





