हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदना होगा और सस्ता

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PMAY-U 2.0: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत मिलने वाले मकानों की रजिस्ट्री सस्ती करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, PMAY-U 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के आवासीय यूनिट खरीदने वाले पात्र EWS लाभार्थियों से अब स्टांप ड्यूटी केवल 500 रुपये और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी केवल 500 रुपये प्रति डीड लिया जाएगा।

पहले कितना लगता था शुल्क?

अभी तक हरियाणा में संपत्ति की रजिस्ट्री पर 5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ड्यूटी देनी होती थी। यदि संपत्ति किसी महिला के नाम पर होती थी तो 2 प्रतिशत की छूट मिलती थी। वहीं, रजिस्ट्रेशन शुल्क स्लैब के अनुसार लिया जाता था, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक थी।

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क्या होगा फायदा?

सरकार का कहना है कि इस फैसले से EWS वर्ग के लोगों पर घर खरीदने का आर्थिक बोझ कम होगा। साथ ही ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। कम स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के कारण पात्र लाभार्थी कम खर्च में अपने घर की रजिस्ट्री करा सकेंगे। यह रियायत केवल प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत पंजीकृत 60 वर्ग मीटर तक के आवासीय यूनिट पर ही लागू होगी। इससे राज्य में किफायती आवास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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