पंजाब में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, तमाम पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर लगाए जायेंगे सीसीटीवी कैमरे

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Punjab Municipal Body Elections: 26 मई को पंजाब में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के तमाम पोलिंग बूथों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जायें और उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम एक साल तक सुरक्षित रखी जाए।

संबंधित फुटेज को बिना अनुमति नष्ट नहीं किया जाए

हाईकोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी हालत में संबंधित फुटेज को बिना अनुमति नष्ट नहीं किया जा सकेगा। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मंचंदा की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि नगर निकाय चुनावों में गड़बड़ी, दबाव और अनधिकृत हस्तक्षेप की आशंका बनी हुई है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी जरूरी

हाईकोर्ट ने कहा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था जरूरी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि मतदान केंद्रों, मतगणना स्थलों और वोटों के स्टोरेज क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके साथ ही वरिष्ठ आईएएस, पीसीएस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त कर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने की मांग भी की गई।

चुनावी उम्मीदवारों की सुरक्षा जरूरी

हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर कहा कि अगर किसी प्रत्याशी को खतरे की आशंका हो तो वह संबंधित एसएसपी को आवेदन दे सकता है और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आखिर में कोर्ट ने कहा, चुनाव संबंधी याचिकाओं का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप छह महीने के भीतर प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहे।

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