Haryana Cabinet Meeting: बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा सरकार ने मजदूरों के हित में बड़े लिए। प्रदेश के कामगारों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से उनके न्यूनतम वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से ही लागू माना जाएगा।
नए फैसले के बाद अब मजदूरों को मिलेगा इतना वेतन
सरकार के नए फैसले के बाद अब अर्धकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी अब 12 हजार 430 रुपये मासिक के स्थान पर 16 हजार 780 रुपये 74 पैसे मासिक होगी। कुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 13 हजार 704 रुपये मासिक के स्थान पर 18 हजार 500 रुपये 81 पैसे मासिक मिलेगी। अति कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 14 हजार 389 रुपये मासिक के स्थान पर 19 हजार 425 रुपये 85 पैसे मासिक निर्धारित की गई है।
श्रमिकों के हित में ऐतिहासिक फैसला- न्यूनतम मजदूरी ₹11257 से बढ़कर ₹15,220 pic.twitter.com/futzg4sj3b
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) April 8, 2026
हरियाणा बना देश का पहला राज्य, मजदूरों को बड़ा वेतन लाभ
हरियाणा सरकार का कहना है कि नए लेबर कोड के लागू होने के बाद हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने मजदूरों के वेतन में इतना बड़ा रिकॉर्ड इजाफा किया है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लाखों अकुशल मजदूरोंको होगा जो अब तक 11 हजार 274 रुपये प्रति माह वेतन पा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें हर महीने कम से कम 15 हजार 220 रुपये वेतन के रूप में दिए जायेंगे।
सरकार के फैसले से लाखों श्रमिकों को लाभ
चार नई श्रम संहिताएं वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 के लागू होने के उपरांत हरियाणा ने अपने प्रदेश के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरों में भारी वृद्धि की है। इस ऐतिहासिक निर्णय से राज्य के लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा। इन संहिताओं के लागू होने से देश के 29 पुराने और बिखरे हुए श्रम कानूनों का सरलीकरण और तर्कसंगत एकीकरण किया गया है।
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हाइलाइट्स (Highlights):
- हरियाणा बना देश का पहला राज्य, मजदूरों को बड़ा वेतन लाभ
- नए लेबर कोड लागू होने के बाद वेतन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
- अकुशल मजदूरों की सैलरी 11,274 से बढ़कर 15,220 रुपये प्रति माह
- लाखों श्रमिकों को फैसले से सीधा फायदा
- न्यूनतम वेतन दरों में हरियाणा सरकार ने किया बड़ा इजाफा
- चार नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद लिया गया निर्णय
- 29 पुराने श्रम कानूनों को आसान बनाकर किया गया एकीकरण
- श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम






