हरियाणा में मकान निर्माण से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्प्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में मकान निर्माण से जुड़े नियमों में बदलाव करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान का निर्माण गुरुग्राम को छोड़कर पूरे हरियाणा में केवल उन्हीं सड़कों पर किया जा सकेगा, जिनकी चौड़ाई 10 मीटर या उससे अधिक होगी।
पड़ोसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य
मुख्यमंत्री सैनी ने साफ तौर पर कहा कि मकान निर्माण के लिए संबंधित मकान मालिक को अपने पड़ोसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के इस तरह का मकान निर्माण मान्य नहीं होगा। आपको बता दें कि स्टिल्ट पार्किंग का मतलब बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर को खाली छोड़कर केवल वाहन खड़े करने के लिए उपयोग करना होता है, जबकि ऊपर की मंजिलों पर आवास बनाया जाता है।
बढ़ती भीड़ और पार्किंग की समस्या को देखते हुए लिया गया निर्णय
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह फैसला शहरी क्षेत्रों में बढ़ती भीड़, पार्किंग की समस्या और अव्यवस्थित निर्माण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे व्यवस्था से ना केवल ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि लोगों को पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी।
हाइलाइट्स
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए नियमों की घोषणा की
- स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान अब केवल 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ही बनाए जा सकेंगे
- यह नियम गुरुग्राम को छोड़कर पूरे हरियाणा में लागू होगा
- मकान निर्माण के लिए पड़ोसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा
- बिना NOC के इस प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा
- स्टिल्ट पार्किंग का मतलब ग्राउंड फ्लोर को खाली छोड़कर पार्किंग के लिए उपयोग करना है
- यह फैसला बढ़ती भीड़, पार्किंग समस्या और अव्यवस्थित निर्माण को ध्यान में रखकर लिया गया है
- इससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होने और पार्किंग सुविधा बढ़ने की उम्मीद है






