Haryana Cabinet: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), पूर्व अग्निवीरों, शहीद परिवारों, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस हिरासत से जुड़े मामलों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
EWS लाभार्थियों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 60 वर्गमीटर तक के पात्र आवासों के पंजीकरण पर बड़ी राहत दी है। अब पात्र EWS लाभार्थियों को स्टांप ड्यूटी के लिए केवल 500 रुपये और रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए 500 रुपये ही देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों के लिए घर खरीदना और आसान होगा।
पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण बढ़ाया
हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए कई सरकारी पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई है। यह आरक्षण फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर, वाइल्डलाइफ गार्ड, इंडियन रिजर्व बटालियन और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में कांस्टेबल पदों पर लागू होगा। वहीं, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड पदों पर आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
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हिरासत में मौत पर 7.5 लाख रुपये मुआवजा
कैबिनेट ने पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये मुआवजा देने की नीति को मंजूरी दी। यह मुआवजा मजिस्ट्रेट जांच में लापरवाही साबित होने के बाद ही मिलेगा। यदि मामला पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट या प्रताड़ना का पाया जाता है तो मुआवजे की कम से कम 50 प्रतिशत राशि संबंधित दोषी कर्मचारी के वेतन से वसूल की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग में 22 नए पद
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में 22 वरिष्ठ रेडियोलॉजी अधिकारी (Senior Radiology Officer) के नए पद सृजित किए गए हैं। प्रत्येक जिले में एक-एक पद होगा। इन पदों पर मुख्य रूप से कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके रेडियोलॉजी अधिकारियों को पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। साथ ही रेडियोग्राफर पद का नाम बदलकर रेडियोलॉजी अधिकारी कर दिया गया है।
शहीद जवानों के आश्रितों को नौकरी
कैबिनेट ने सेना और CRPF के शहीद जवानों के तीन आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर ग्रुप-सी सरकारी नौकरी देने के लिए समय सीमा में छूट देने का फैसला भी लिया। ये तीनों अपने माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग थे और अब वयस्क होने तथा 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के पात्र होंगे।






